
मथुरा(ब्रज ब्रेकिंग न्यूज)। गंगा दशहरा, बकरीद, गोवर्धन का मुड़िया पूर्णिमा मेला और निकट भविष्य में होने वाली परीक्षाओं आदि को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है।
जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार यह निषेधाज्ञा चार जून 2025 से दो अगस्त 2025 तक लगाई गई है। इस दौरान पांच से ज्यादा लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना, किसी व्यक्ति का लाठी या कोई अन्य हथियार लेकर चलना, किसी प्रकार की अफवाह फैलाना, किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ नारेबाजी करना, बिना अनुमति के जुलूस, रैली या सभा करना और परीक्षा केंद्रों के पास तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाना आदि क्रिया कलाप प्रतिबंधित किए गए हैं।