मथुरा। पडौसी राज्य राजस्थान में होने वाले विधान सभा चुनाव के चलते मतदान एवं मतगणना के दिन जिले के सीमावर्ती इलाकों में मादक द्रव्यों की बिक्री पर रोक लगाई गई है।
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि राजस्थान राज्य में विधान सभा चुनाव में मतदान के दिन 25 नवंबर तथा मतगणना के दिन तीन दिसंबर को जिले के राजस्थान की सीमा से सटे क्षेत्रों में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानें, माडलशाप्स तथा भांग की दुकानें बंद रखी जाएंगी। यह प्रतिबंध राजस्थान की सीमा से सटे मथुरा जिले के आठ किमी दूरी तक के क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व तथा मतदान एवं मतगणना के दिन मादक पदार्थों की बिक्री तथा आबकारी दुकानों की बन्दी रहेगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापी गण को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक
मथुरा। दीपावली के अवसर पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह क्षेत्र में आतिशबाजी की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
नगर मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं ईदगाह मस्जिद के रैड जोन क्षेत्र तथा येलो जोन में आतिशबाजी की थोक, फुटकर दुकानें लगने तथा भण्डारण करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।